पाली में पति ने पत्नी की आँखें नापसंद होने पर नींद की गोलियां देकर गला घोंट दिया। 7 साल बाद अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
पाली (राजस्थान). खबर राजस्थान के पाली जिले से है। पाली की अपर जिला सेशन न्यायालय ने 7 साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील को अपनी पत्नी गंगा की हत्या का दोषी करार दिया। न्यायाधीश शरद तंवर ने सुनील को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला 16 जनवरी 2025 को सुनाया गया। कल देर शाम तमाम कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने अपनी बीवी को इसलिए मार डाला था कि वह उसे उसकी आंखें पसंद नहीं थीं।
29 अप्रैल 2018 को हुई थी शादी
यह मामला 3 सितंबर 2018 का है। रोहट थाने में गंगा के चाचा गोपीलाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, गंगा की शादी 29 अप्रैल 2018 को ढूंढनी गांव के सुनील से हुई थी। गंगा एक आंख से थोड़ा तिरछा देखती थी, जिसकी जानकारी शादी से पहले सुनील और उसके परिवार को दे दी गई थी। उसके बाद भी सुनील शादी को तैयार था। इसलिए दोनो ही पक्ष खुश थे। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही सुनील ने गंगा को अपमानित करना शुरू कर दिया और कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता। विवाद बढ़ने पर सुनील ने एक दिन गंगा को नींद की गोलियां खिला दीं और जब वह बेहोश हो गई, तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।
अंतिम संस्कार के वक्त खुल गया सारा राज
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सुनील ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए परिवार को फोन करके बताया कि गंगा को सांप ने काट लिया है। जब गंगा के परिजन ससुराल पहुंचे, तो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। गंगा की बॉडी पर गला घोंटने के निशान देखकर परिजनों को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
अब आंखों की वजह से अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा
लगातार ट्रायल, पुलिस जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त सुनील को हत्या का दोषी पाया गया। अपर लोक अभियोजक निखिल व्यास ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे साफ हो गया कि सुनील ने गंगा की हत्या की थी। न्यायाधीश शरद तंवर ने सुनील को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सबसे बड़ी बात ये है कि सजा पाने के बाद भी सुनील को आत्मग्लानी नहीं है।